उत्तराखंड हरिद्वार

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शिवालिक नगर सहित इन क्षेत्रों के भवन मानचित्र स्वीकृति पर लगाई रोक

प्राधिकरण की बैठक में 34764.79 लाख का बजट स्वीकृत
हरिद्वार।
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 8४वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, गढवाल मण्डल एवं अध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार सम्पन्न हुई। बैठक में बोर्ड के समक्ष विगत बोर्ड बैठक सं 83 की पुष्टि एवं अनुपालन सहित कुल 26 मद प्रस्तुत किये गये। प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु कुल रूपये—34764.79 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना तथा रूडकी महायोजना—2041 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तावित महायोजना को आमजन के समक्ष ही शीघ्र ही प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये। हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नगर निकाय सीमा के बाहर स्थित गावों की मूल आबादी क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में रूडकी क्षेत्र में कतिपय पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु सुझाव दिया गया। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार से प्रस्ताव प्राप्त कर स्वीकृति हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। हरिद्वार नगर क्षेत्र में श्रवणनाथ नगर से भूपतवाला, सप्तसरोवर क्षेत्रों में अधिकांशत: व्यक्तियों द्वारा आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिस कारण क्षेत्र में पार्किंग, अग्निशमन एवं यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार शिवालिक नगर क्षेत्र में भी आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिस कारण क्षेत्र में यातायात सहित अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उक्त के संबंध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रों में एक माह के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति पर रोक लगाते हुए क्षेत्र में हो रहे निर्माण का गहन सर्वे कराकर इसे नो कन्सट्रक्शन जोन घोषित किया जाये तथा तत्सम्बन्धी आख्या शासन को प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये। वही नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम को आवारा पशुओ के रेस्क्यू तथा सराय स्थित एबीसी सेन्टर हेतु सहायता के रूप में 50 लाख की धनराशि तथा एक रेस्क्यू वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जन सामान्य की मांग पर हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा नियमित कालोनियों एवं उसके बाहर के क्षेत्रों में अलग—अलग दर से भू—उपविभाजन शुल्क तथा विकास शुल्क की दरों मे भिन्नता को समाप्त करते हुए शासन द्वारा अनुमोदित दर से भू—उपविभाजन एवं विकास शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार विमर्श करते हुए प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम—2015 यथा संशोधित 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण को लैण्ड बैंक बनाये जाने के उद्देश्य से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि संयोजन किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में पब्लिक नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। शेष बिन्दुओं पर गुण—दोष के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया। बैठक में बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण अंशुल सिंह, नगर आयुक्त नगर निगम नन्दन कुमार, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग अतर सिंह, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तराखण्ड एसएम श्रीवास्तव, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर राजीव शर्मा, सहित सचिव वित्त, सचिव सिंचाई, सचिव पेयजल निगम तथा सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड षासन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक की कार्यवाही का संचालन  हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार सिंह ने किया। बैठक में प्राधिकरण की ओर से मुख्य वित्त अधिकारी शैफाली गुप्ता सहित अधिशासी अभियन्ता समस्त सहायक अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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