उत्तराखंड हरिद्वार

क्या हट पायेगा हरकीपेड़ी से अवैध अतिक्रमण, लोक सूचना आयुक्त ने ये किये आदेश

हरिद्वार/ संजना रॉय
जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिया गया है कि हर की पैडी परिक्षेत्र के पश्चिम दिशा की तरफ  भव्य सुंदर मां गंगा द्वार निर्माण स्थापना में बाधक हर की पैडी पुलिस चौकी के दो  कमरो को हटाने की कार्यवाही जनहित में कराई जाए।
वहीं उपाध्यक्ष हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा पुलिस चौकी के बराबर वाले कमरा जिनके बाहर हो रखे टीनशेड नुमा अतिक्रमण  को हटाने के आदेश मुख्य सूचना आयुक्त ने जिला अधिकारी को दिए थे, उसी अतिक्रमण युक्त कमरा के बाहर गंगा नदी से 200 मीटर दायरे में निर्माण पर सख्त प्रतिबंध रहते हुए जिस नामित निर्माण संस्था ने एचआरडी कार्यालय से जिस नियम से जिस मालिकाना हक  से पक्का लिंटर डालने की  स्वीकृति अनुमति  प्राप्त की थी उसकी कार्यवाही को उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाएगा। यदि अनुमति बिना अवैध निर्माण लिंटर सहित पुलिस चौकी परिसर में कराया गया है उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही कराई जाए ।
इसके अलावा मुख्य नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है की पुलिस चौकी के बराबर लिंटर डालकर अवैध निर्माण जिस  भूस्थल पर कराया जा रहा है, भूस्थंल का स्वामित जिस सरकारी विभाग का वर्तमान समय में सरकारी रिकार्ड में मौजूद है उसकी जानकारी दी जाए,  तथा संपत्ति स्वामी द्वारा स्थाई निर्माण कार्य कराने के लिए जिला प्रशासन तथा निर्माण कार्यदायी संस्था को पक्का निर्माण कराने के लिए दिया गया है अनापत्ति प्रमाणपत्र रमेश चंद्र शर्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।दरअसल राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने सूचना अधिकार तहत जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी 18 मार्च 2021 को मांगी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 31अगस्त 2020 द्वारा जनहित में मांग करी थी कि श्रद्धालु बुजर्ग  दिव्यांग तीर्थ यात्रियों को संध्याकालीन गंगा आरती दर्शन वास्ते हर की पैडी स्थल के पश्चिम दिशा तरफ आरक्षित पैदल फुटपाथ पर पूर्व की भाति उच्चस्तर का सौंदर्यवान मां गंगा आरती दर्शन स्थल आस्था पथ का स्थाई निर्माण कराने की योजना सहित भक्ति मां गंगा द्वार को
अतिक्रमित पुलिस चौकी स्थल से मोहन पूडी वाला प्रतिष्ठान तक निर्माण कराया जाए । जिसको मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति शासकीय आदेश 12 अक्ठूबर 2020 द्वारा पूर्व प्रेषित आदेश सहित  जारी की थी। उसके अनुसार जिला अधिकारी द्वारा कराई गई प्रशासनिक कार्यवाही में सूचनाएं मांगी थी। सूचनाएं न मिलने पर प्रथम अपील उपरांत मामला मुख्य सूचना आयुक्त समक्ष  द्वितीय अपील में दर्ज हुआ था। जिसकी अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने सचिव शहरी शासन  जिलाधिकारी उपाध्यक्ष एचआरडीए सहित नगर आयुक्त हरिद्वार को अवैध निर्माण हुई हरकी पैडी पुलिस चौकी हटाने के लिए वैधानिक कार्यवाही कराने का विधिक स्तर का आदेश पारित किया है। जिससे उक्त स्थल पर भव्य मां गंगा द्वार व गंगा आरती दर्शन के लिए अस्थापथ का निर्माण जनसहयोग से बन सके।

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