Uncategorized

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

हरिद्वार।
जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने खानपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, 12 अगस्त 2025को जारी पत्र में अंकित कुमार से एक सप्ताह के भीतर उस आडियो क्लिप पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें वह किसी व्यक्ति से गाली—गलौच करते हुए सुने गए थे। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी श्री कुमार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

आदेश में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन है। साथ ही, समय रहते स्पष्टीकरण न देने से उनकी अनुशासनहीनता स्पष्ट होती है।
निलंबन की अवधि में अंकित कुमार को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य अनुमन्य प्रतिकर भत्ते देय होंगे, बशर्ते कि वह इस अवधि में किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग न हों। इस मामले में पृथक से आरोप पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *