– कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हरिद्वार।
ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में करोड़ों की संपति को बेचने के नाम पर बत्तीस लाख रुपए की रकम डकार ली। संपति को बेचने का अधिकार नहीं था। अलग—अलग तारीखों में दी 32 लाख की रकम वापस मांगने पर धमकी दी। पीडि़त ने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दो लोगों के विरुद्ध पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित मदन लाल पुत्र कन्हैया लाल निवासी निकट काली माता मन्दिर बहादराबाद हरिद्वार ने तहरीर में जानकारी दी कि 15 अक्टूबर 2022 को शमशाद पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद रानीपुर ने रमेश नाथ चेला श्रीमहंत शिवनाथ निवासी लाल मंदिर ज्वालापुर हरिद्वार से मिलवाया। रमेश नाथ के नाम पर भूमि 1885. 73 वर्ग मीटर भूमि नाम बतायी गयी। भूमि की खतौनी भी दिखायी गयी। भूमि का 16 करोड रुपये में बेचने का सौदा तय किया। भूमि की खरीद के लिए अलग—अलग तारीखों में ३२ लाख भुगतान कर दिया। संपति के संबंध में जानकारी लगी कि रमेश नाथ के नाम कोई भूमि नही है। सम्पत्ति मन्दिर की है इसे बेचने का अधिकार किसी को नही है। रमेश नाथ व शमशाद से दी गई 32 लाख की रकम वापस मांगी तो वह आनाकानी करने लगे। पीडि़त की तहरीर पर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।