उत्तराखंड हरिद्वार

पीटकर मारने वाले चार आरोपियों को सात साल की सजा व अर्थदण्ड की सजा सुनाई

हरिद्वार।
मामूली से बात को लेकर एक व्यक्ति को सिर में चोटें पहुंचा कर मारने वाले चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने सात साल की कैद तथा 17,50 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को आरोपी सालीम  पुत्र खुरशैद व उसका भाई रियाजुल और आकिल पुत्र आबू उर्फ जमशेद व उसका भाई कामिल निवासी ग्राम मुंडलाना मंगलौर अपने मकान के बाहर शाम करीब सात बजे सडक पर चारपाई पर बैठ कर शराब पी रहे थे और आपस में गंदी—गंदी गालियां दे रहे थे। आरोपियों के मकान के सामने शहजाद का मकान था। शहजाद ने घर के अंदर से ही आरोपियों को गाली गलौज करने से मना किया तो चारों आरोपी लाठी डंडे लेकर शहजाद के घर में घुस गए थे। अकिल व कामिल ने लाठी डंडों से तथा रियाजुल ने शहजाद को पीछे से पकड$ लिया था और सालीम ने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार किया था। सिर में गहरी चोट लगने के कारण शहजाद मौके पर ही बेहोश  होकर गिर पड$ा था। शोर गुल होने पर पड$ोस के रहने वाले तथा राहगीरों के मौके पर आ जाने पर चारों आरोपी शहजाद को पुलिस को रिपोर्ट करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। मौके पर पहुंचा अनीश अपने भाई शहजाद को लेकर थाने मंगलौर पहुंचा था। जहां से उसे मंगलौर अस्पताल भेज दिया था। लेकिन उसकी गम्भीर हालात को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान 20 अक्टूबर 2015 को शहजाद की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अनीश ने कोतवाली मंगलौर में दर्ज कराई थी मुकदमे में वादी पक्ष की आेर से 11 गवाह पेश किए गए। तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपीगण को साथ—साथ वर्ष की कैद तथा 17500 हर्ष दंड की सजा सुनाई है।

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उत्तराखंड

जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों में फायरिंग पांच के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज लक्सर। जमीनी विवाद को लेकर ढाढेकी व कुआंखेड$ा के ग्रामीणों के बीच हुई फायरिंग व संघर्ष के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कुंआखेड$ा गांव निवासी किसान ने ढाढेकी गांव के पांच लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुंआखेड$ा गांव निवासी मांगेराम ने पास के गांव ढाढेकी के रकबे में खेती की कुछ जमीन ले रखी है। मांगेराम ने यह जमीन ढाढेकी के एक परिवार को हिस्से पर खेती करने के लिए दी थी। हिस्सेदार ने उस पर गेहूं बो रखा था। बताया गया है कि हिस्सेदार ने पहले तो भूमि के मालिक मांगेराम को हिस्सा दिए बिना गेहूं की सारी फसल काटकर बेच दी। इसके बाद उसने जमीन पर गन्ना बोना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर मांगेराम अपने चचेरे भाई कर्ण सिंह व भतीजे विक्रांत के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत पर चला गया। वहां दूसरे पक्ष के कई लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने मांगेराम और उसके साथ के लोगों पर हमला कर दिया। वह जान बचाने को ट्रैक्टर पर बैठकर भागने लगे तो हमलावर पक्ष ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि गोली ट्रैक्टर पर सवार लोगों को नही लगी बल्कि ट्रैक्टर के टायरों में लगी। जिससे टायर फट गया। मांगेराम द्वारा सूचना दिए जाने पर कोतवाली पुलिस ने पहले घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने ढाढेकी में हमलावरों के घर दबिश दी। किंतु आरोपित पुलिस के हत्थे नही चढ$ पाए। कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला ने बताया कि मामले में मांगेराम की तहरीर के आधार पर कर्णपाल, संजय पुत्र भंवर सिंह, अंकित पुत्र कर्णपाल, सचिन पुत्र कालहर, भंवर सिंह पुत्र आशाराम निवासी ढाढेकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।