फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थाई प्रमाण पत्र आवेदन कराने पर सीएससी संचालक पर कंसा शिकंजा
–तहसीलदार ने कोतवाली ज्वालापुर में पत्र भेज की मुकदमा दर्ज करने की मांग
– फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही
हरिद्वार।
उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलदार हरिद्वार सचिन कुमार की जांच आख्या द्वारा अवगत कराया गया कि साजिद निवासी मुस्तफाबाद पो धनपुरा तहसील व जिला हरिद्वार जिसकी सीएससी की आईडी 35477262014 तथा मोबाइल नम्बर 717561312 है। जिनके द्वारा संचालित सीएससी से आवेदन कर्ता नवाजिश पुत्र नूरआलम निवासी ग्राम मुस्तफाबाद पोस्ट धनपुरा तहसील व जिला हरिद्वार का स्थाई निवास प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक 09/11/2025 को ई-सर्विसेस पोर्टल पर आवेदन किया गया।
आवेदन के उपरान्त स्थाई निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेजो के जांच में पाया गया कि कॉमन सर्विस केन्द्र के द्वारा आवेदन के साथ संलग साक्ष्यो में एक कूटरचित उद्धरण खतौनी संलग की गयी है। उपरोक्त के द्वारा अपलोड की गयी कूटरचित उद्धरण नकल खतौनी ग्राम मुस्तफाबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की षटवार्षिक खतौनी 1421—1426 के खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 74 क्षेत्रफल 02770 है पर मुस्तकीम पुत्र सददीक निग्राम का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। जबकि भूलेख उद्वरण नकल खतौनी के अनुसार ग्राम मुस्तफाबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की षटवार्षिक खतौनी 1421—1426 के खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 74 क्षेत्रफल 02770 है पर अब्दुल मजीद पुत्र अल्लादीन निग्राम का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत कराये जाने हेतु अनलाईन पोर्टल (अपणी सरकार) में दस्तावेज अपलोड किये गये। व्यक्ति उपरोक्त के द्वारा अपने सीएससी का दुरूपयोग कर विभिन्न लोगो के साथ आर्गेनाईजड तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के लोगो के साथ मिलजुलकर सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत कराये जाते है। स्थायी प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओ व राज्य सेवा अन्तर्गत रोजगार हेतु किया जाता है। फर्जी प्रमाण पत्र बनने से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनायें व रोजगार प्रभावित होने के कारण प्रमाणिक लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पाता। सरकारी एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाओ का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व के भी नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनती है।
एसडीएम ने बताया कि तहसीलदार द्वारा दस्तावेजो के अवलोकन, निरीक्षण व तथ्यों के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि साजिद निवासी मुस्तफाबाद पोस्ट धनपुरा तहसील व जिला हरिद्वार व अन्य के द्वारा कूटरचना करते हुए साक्ष्य तैयार कर विभिन्न प्रमाण पत्र गैर कानूनी तरीके से निर्गत कराये जाते है तथा मामले के दृष्टिगत साजिद निवासी मुस्तफाबाद पो. धनपुरा तहसील व जिला हरिद्वार व अन्य के विरूद्ध नियमानुसार प्रार्थिमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में विगत पांच वर्षों में निर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है तथा वर्तमान समय में निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों की गहन जांच की जायेगी तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सीएससी संचालकों के विरुद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

















































