लक्सर।
गैंगस्टर गोल्डी बराड$ व लरेंस विश्नोई के नाम से लक्सर शुगर मिल प्रबंधक से एक करोड रुपये की फिरौती मांगने तथा फिरोती नही देने पर प्रबंधक सहित उसके परिवार की हत्या करने क ी धमकी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विदित हो कि लक्सर शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक सत्यपाल सिंह ने रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पत्र में गैंगस्टर गोल्डी बराड व लारेंस विश्नोई के नाम से एक करोड रूपये की फिरोती की मांग करने व फिरौती न देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने के संबंध में विगत दस जुलाई को लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त घटना में लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम आने से इस चर्चित मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक की डिलीवरी के सम्बन्ध में सभी तथ्यों को गहराई से समझते हुए कड$ी से कड$ी जोडकर जानकारी प्राप्त की थी। लक्सर रूडकी क्षेत्र में सैकड$ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना के आरोपित लोकेश कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्र दत्त शर्मा को लक्सर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लक्सर के शासकीय अधिवक्ता भुपेश्वर ठकराल ने बताया कि उक्त आरोपित ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।