हरिद्वार।
शिवालिकनगर स्थित मकान में घुसकर दुष्कर्म, डबल मर्डर व लूट करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका अपर जिला जज / एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 अक्तूबर 2020 की रात शिवालिक नगर स्थित मकान में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। हत्या से पूर्व बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के बाद घर का सामान लूटकर ले जाने का आरोप लगाया। अगले दिन मृतक बुजुर्ग दंपति के दिल्ली निवासी पुत्र ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी सतेंद्र उर्फ धर्मेन्द्र व उसके साथी विपिन उर्फ भीम को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया था। आरोपी सतेंद्र पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायरिंग करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में करीब डेढ दर्जन गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने आरोपी सतेंद्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र दीमाक सिंह निवासी ग्राम नगला आजाद सलेमपुर थाना सकौती जिला मेरठ यूपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।