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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार।
एक 13 वर्षीय नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी फास्ट ट्रैक अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक की जमानत याचिका  कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 सितंबर 2023 में सिडकुल क्षेत्र में 13 वर्षीय पीडित लडकी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने भी नहीं मिली थी। जिस पर पीडिता के पिता ने सिडकुल थाने में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के करीब दो माह के बाद पीडित लडकी आरोपी युवक के कब्जे से बरामद हुई थी। तब पीडिता ने अपने परिजनों को सारी आप बीती बताई थी। आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। पीडि$ता के पिता ने आरोपी दिलीप मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी ग्राम केडवा थाना गोला गोकरनाथ जिला खीरी यूपी के खिलाफ संबधित धाराओ में मुकदमा  दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा का संबधित धाराओ  में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वर्तमान में पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में चल रही है। जहां पीडित लडकी व उसके पिता ने अपने बयानों से घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपी दिलीप मिश्रा की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज  कर दी है।

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