उत्तराखंड हरिद्वार

किशोरी से दुष्कर्म व देह व्यापार कराने वाली आरोपी महिला की जमानत खारिज

हरिद्वार।
किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म व देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ अगस्त 2२३ को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक रिहायशी कालोनी में नाबालिग व अन्य महिलाआें से देह व्यापार कराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ह्यूमन ट्रैफकिंग टीम ने मौके पर छापामार कर एक 15 वर्षीय नाबालिग व शिकायतकर्ता युवती को बरामद किया था। ह्यूमन ट्रैफकिंग टीम ने नाबालिग समेत दो पीडि$तों के साथ आरोपी महिला शीला उर्फ संतोषी, साधना व सन्नीराज को मौके पर पकड$ लिया था। जबकि मौके से आरोपी बंटी उर्फ विपिनकान्त भागने में सफल हो गया था। आरोप है कि आरोपी महिला व उसके साथी मौके से बरामद 15 वर्षीय किशोरी व एक महिला को बहला फुसलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म व अनैतिक देह व्यापार का धंधा करा रहे थे। पीडि$त युवती ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसपर ह्यूमन ट्रैफकिंग टीम ने आरोपी महिला साधना पत्नी बंटी उर्फ विपिन कांत निवासी छोटा नवी थाना व जिला हाथरस यूपी समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला साधना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय पूर्व में दो आरोपियों बंटी उर्फ विपिनकांत व शीला उर्फ संतोषी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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