हरिद्वार।
महिला से दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफटीएससी /अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 2 हजार पांच सौ रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ दिसंबर 2२1 को दोपहर करीब तीन बजे पथरी थाना क्षेत्र में घर पर अकेली, महिला बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में दरवाजा नहीं होने पर दरवाजे पर कपड$े का पर्दा डाला हुआ था। तभी वहां पर आरोपी घुस आया और महिला के साथ दुष्कर्म किया था। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी। पीडि$ता के सिर व हाथ पर चोटें आई थीं। उसी रात घर वापिस आने पर पीडि$ता ने पति को घटना बताई थी। अगले दिन पति ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड$ा पथरी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष की आेर से छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 2 हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।