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स्मैक के साथ पकड$े तस्कर को दो वर्ष की कैद,दस हजार का जुर्माना

हरिद्वार ।
स्मैक  के साथ पकड$े गए व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने दो वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 2 अप्रैल 2021को नगर कोतवाली खडखड$ी चौकी के प्रभारी  उप निरीक्षक दिलबर सिंह कंडारी अपने सहकर्मियों के साथ चौकी  पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि रेलवे फाटक खड$खड$ी  के पास एक व्यक्ति स्मैक लेकर आने वाला है। जल्दी करने पर वह पकड$ा जा सकते हैं। सूचना पर यकीन कर के उप निरीक्षक दिलवर सिंह कंडारी ने क्षेत्राधिकारी नगर को सूचना दी और स्वयं पुलिसकर्मी के साथ रेलवे फाटक खड$खड$ी पहुंचे थे। मुखबिर के इशारे पर पुलिसकर्मियों  ने एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड$ लिया था। पकड$े गए व्यक्ति श्याम गुप्ता पुत्र गंगाराम निवासी ब्रह्मपुरी बाईपास रोड हरिद्वार ने पूछताछ पर बताया था कि उसके पास स्मैक है। जिसे बेचने  वह इस स्थान पर आया है। उसकी  तलाशी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार के समक्ष कराई गई थी। तलाशी लेने पर आरोपी श्याम गुप्ता के कब्जे से 1 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की आेर से एक गवाह पेश किया गया। उसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को स्मैक रखने का दोषी पाते हुए 2 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त की सजा उसके द्वारा जेल में बिताई अवधि में समायोजित  करने के  आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।

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