फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर 40 लाख रुपए हड़पने करने के आरोपी बालक नाथ की जमानत खारिज
हरिद्वार।
फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर 40 लाख रुपए हड़पने करने के आरोपी बालक नाथ की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि वर्ष 2019 में लाल मंदिर निवासी बालक नाथ पर अपने पिता ज्ञानचंद के साथ मिलकर फर्जी कूटरचित कागजात तैयार कर धोखाधड़ी से एक भूखण्ड का एक एग्रीमेंट रिपोर्ट कर्ता के पक्ष में करने का आरोप है। जमीन का सौदा करने के थोड़े दिनों के बाद रिपोर्ट कर्ता को पता चला कि मुख्य आरोपी बालकनाथ व उसके पिता ज्ञानचंद ने इसी भूखण्ड का एक एग्रिमेंट अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया हुआ है। जब कि मुख्य आरोपी बालकनाथ को उक्त आश्रम की संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है।इसके बावजूद मुख्य आरोपी ने कई व्यकितयों से उक्त संपत्ति को बेचकर पैसे हड़प लिए है। माह नवंबर 2022 में रिपोर्ट कर्ता सन्नी कपूर ने आरोपी ज्ञानचंद तोमर पुत्र मेघराज तोमर व उसके पुत्र महंत बालकनाथ शिष्य महंत गोपालनाथ के खिलाफ फर्जी कागजात तैयार कर इस्तेमाल,धोखाधड़ी व षड्यंत्र रचने का केस दर्ज कराया था। ज्वालापुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी बालक नाथ की जमानत याचिका दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव के खारिज कर दिया है। इससे पूर्व सत्र न्यायाधीश सिंकद कुमार त्यागी आरोपी ज्ञानचंद तोमर की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं।