हरिद्वार।
चार वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 13 नवम्बर 2019 की शाम श्यामपुर क्षेत्र में पीडित बच्ची मौहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते समय मासूम बच्ची वहां से गायब हो गई थी। मासूम बच्ची के साथ खेल रहे बच्चों ने उसके गायब होने की बात परिजनों को बताई थी। जिसपर शिकायतकर्ता माता व उसके पति अपनी मासूम बच्ची को ढूढने नमामि गंगे घाट के चेजिंग रूम की तरफ गए थे। जहां मासूस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। चेजिंग रूम में पहुंचने पर आरोपी युवक उन्हें देखकर भागने लगा। जिस पर शिकायतकर्ता के पति ने उसे मौके पर पकडकर उसका नाम व पता पूछा था। इसी बीच आरोपी युवक मासूम बच्ची के पिता को धक्का देकर वहां से भाग गया था। पीडित बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई चेजिंग रूम में बच्ची के माता पिता के पहुंचने पर मासूम बच्ची चिल्ला रही थी। वहीं बच्ची के पिता ने आरोपी को पकड रखा था। मौके पर ही मासूम बच्ची ने रोते हुए आरोपी युवक पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। उसी दिन शिकायतकर्ता माता ने आरोपी दीपक पुत्र कामेश निवासी ग्राम कांगडी थाना श्यामपुर के खिलाफ दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपी को नहर पटरी कांगडी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने वादी पक्ष की आेर से आठ गवाह पेश किए।