-आधी अधूरी सूचना देने पर सूचना आयोग ने किया शास्ति आरोपित करने का नोटिस जारी
हरिद्वार।
उत्तराखंड सूचना आयोग ने नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड सूचना अधिकारी को विलंब से तथा अपूर्ण सूचना देने के लिए उनके विरुद्ध 250 -250 रुपए की शास्ति आरोपित करने का नोटिस जारी किया है।
राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने 27 नवंबर को हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी रतनमणी डोभाल की द्वितीय अपील की सुनवाई की। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी ने 16 फरवरी को सूचना आवेदन लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका शिवालिक नगर हरिद्वार को प्रेषित कर 9 बिंदुआें की सूचना चाहिए लोग सूचना अधिकारी के स्तर से सूचना प्राप्त न होने पर अभिलार्थी द्वारा 5 जुलाई को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की इसके पश्चात लोक सूचना अधिकारी द्वारा 9 जुलाई को अपीलार्थी को सूचनाएं प्रेषित की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा 5 अगस्त को अपीलार्थी की अपील का निस्तारण किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के उपरांत 23 नवंबर को विलंब से सूचना उपलब्ध कराई गई आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को नोटिस देकर पूछा है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी विलंब से सूचनाआें देने के लिए क्यों ना उन पर घ्250 तक की शास्ति आरोपित कर दी जाए। आयोग ने उनसे अपना अभिलेखीय स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही आयोग ने आयोग ने इस तथ्य पर गौर किया कि लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के स्तर से दिनांक 19 फरवरी को सूचना का अनुरोध पत्र श्री अमित कुमार लेखा लिपिक नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हरिद्वार को प्रेषित किया गया किंतु उनके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध न कराने के कारण सूचना आपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को समय सूचनाएं उपलब्ध न करने के लिए अमित अग्रवाल लेखा लिपिक नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर भी जिम्मेदार है। आयोग ने उन्हें भी डीम्ड लोक सूचना अधिकारी बनाते हुए अमित अग्रवाल लेखा लिपिक को भी कारण बताआे नोटिस जारी किया है। क्यों ना उनके विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 205 की धारा 2(1) के अंतर्गत 25 रुपय प्रतिदिन की दर से अधिकतम रुपए 250 तक की शास्ति आरोपित कर दी जाए उनसे भी अभिलेखीय स्पष्टीकरण तालब कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर से गिरधर गोपाल शर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी की आेर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास आयोग में उपस्थित हुए।हरिद्वार। उत्तराखंड सूचना आयोग ने नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड सूचना अधिकारी को विलंब से तथा अपूर्ण सूचना देने के लिए उनके विरुद्ध 25—25 हजार रुपए की शास्ति आरोपित करने का नोटिस जारी किया है।
राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने 27 नवंबर को हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी रतनमणी डोभाल की द्वितीय अपील की सुनवाई की। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी ने 16 फरवरी को सूचना आवेदन लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका शिवालिक नगर हरिद्वार को प्रेषित कर 9 बिंदुआें की सूचना चाहिए लोग सूचना अधिकारी के स्तर से सूचना प्राप्त न होने पर अपिलार्थी द्वारा 5 जुलाई को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। इसके पश्चात लोक सूचना अधिकारी द्वारा 9 जुलाई को अपीलार्थी को सूचनाएं प्रेषित की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा 5 अगस्त को अपीलार्थी की अपील का निस्तारण किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के उपरांत 23 नवंबर को विलंब से सूचना उपलब्ध कराई गई। आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को नोटिस देकर पूछा है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी विलंब से सूचनाआें देने के लिए क्यों ना उन पर 25 हजार रूपये तक की शास्ति आरोपित कर दी जाए। आयोग ने उनसे अपना अभिलेखीय स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही आयोग ने आयोग ने इस तथ्य पर गौर किया कि लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के स्तर से दिनांक 19 फरवरी को सूचना का अनुरोध पत्र अमित कुमार लेखा लिपिक नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हरिद्वार को प्रेषित किया गया। किंतु उनके द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न कराने के कारण सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को समय पर सूचनाएं उपलब्ध न करने के लिए अमित अग्रवाल लेखा लिपिक नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर भी जिम्मेदार है। आयोग ने उन्हें भी डीम्ड लोक सूचना अधिकारी बनाते हुए लेखा लिपिक को भी कारण बताआे नोटिस जारी किया है। क्यों ना उनके विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 205 की धारा 2(1) के अंतर्गत 25 रुपय प्रतिदिन की दर से अधिकतम रुपए 25हजार तक की शास्ति आरोपित कर दी जाए। उनसे भी अभिलेखीय स्पष्टीकरण तलब कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर से गिरधर गोपाल शर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी की आेर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास आयोग में उपस्थित हुए।