हरिद्वार।
मामूली से बात को लेकर एक व्यक्ति को सिर में चोटें पहुंचा कर मारने वाले चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने सात साल की कैद तथा 17,50 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को आरोपी सालीम पुत्र खुरशैद व उसका भाई रियाजुल और आकिल पुत्र आबू उर्फ जमशेद व उसका भाई कामिल निवासी ग्राम मुंडलाना मंगलौर अपने मकान के बाहर शाम करीब सात बजे सडक पर चारपाई पर बैठ कर शराब पी रहे थे और आपस में गंदी—गंदी गालियां दे रहे थे। आरोपियों के मकान के सामने शहजाद का मकान था। शहजाद ने घर के अंदर से ही आरोपियों को गाली गलौज करने से मना किया तो चारों आरोपी लाठी डंडे लेकर शहजाद के घर में घुस गए थे। अकिल व कामिल ने लाठी डंडों से तथा रियाजुल ने शहजाद को पीछे से पकड$ लिया था और सालीम ने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार किया था। सिर में गहरी चोट लगने के कारण शहजाद मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड$ा था। शोर गुल होने पर पड$ोस के रहने वाले तथा राहगीरों के मौके पर आ जाने पर चारों आरोपी शहजाद को पुलिस को रिपोर्ट करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। मौके पर पहुंचा अनीश अपने भाई शहजाद को लेकर थाने मंगलौर पहुंचा था। जहां से उसे मंगलौर अस्पताल भेज दिया था। लेकिन उसकी गम्भीर हालात को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान 20 अक्टूबर 2015 को शहजाद की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अनीश ने कोतवाली मंगलौर में दर्ज कराई थी मुकदमे में वादी पक्ष की आेर से 11 गवाह पेश किए गए। तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपीगण को साथ—साथ वर्ष की कैद तथा 17500 हर्ष दंड की सजा सुनाई है।