हरिद्वार।
किशोरी से गाली गलौज, जान से मारने की धमकी तथा दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटी एससी अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि माह नवम्बर 2022 में श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने की वारदात का खुलासा हुआ था। आरोप है कि आरोपी कादिर ने सह आरोपियों के साथ मिलकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। पीडित किशोरी के विरोध करने पर आरोपियों ने लगातार गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने भी दी है। पीडिता ने सारी घटना परिवार वालों को बताई थी। पुलिस ने पीडिता के परिवार वालों की तहरीर पर आरोपी कादिर पुत्र कलवा निवासी ग्राम चिडियापुर थाना श्यामपुर व सह आरोपी नदीम, इसरार व अहसान के खिलाफ संबंधित धाराआें में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीन सह आरोपियों की पहले से ही जमानत याचिका निरस्त हो चुकी हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी कादिर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।