वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 10 वर्ष की कठोर कैद व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
हरिद्वार।
वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य ने आरोपी व्यक्ति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 मई 2019 खानपुर क्षेत्र के गांव में रात को 62 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था।आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर वृद्ध महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी।अगले दिन शाम को बेटे को घर आने पर घटना की जानकारी मिली थी। उसी समय वृद्ध महिला के पुत्र ने 112 नम्बर पर डॉयल कर पुलिस को सूचना दी थी।पुलिस ने पीड़िता के पुत्र की लिखित शिकायत पर आरोपी कुंवरपाल पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खांनपुर के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी कुंवरपाल को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वृद्ध महिला ने बताया था कि घटना की रात अपने खेत में बनी झोपड़ी पर रहकर रखवाली कर रही थी। वहां करीब11 बजे रात को आरोपी ने आकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने झोपड़ी में आकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व बदतमीजी भी की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।