उत्तराखंड हरिद्वार

स्वामी यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका मंजूर

हरिद्वार।
सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने  के मामले में  स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने स्वीकार कर ली गई है।
   अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जनवरी 2२2 को नगर कोतवाली  में एक मुकदमा स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी एवं अन्य  के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें  सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने  का आरोप  लगाया गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने  स्वामी यति नरसिंहानंद  गिरी को सर्वानंद घाट  हरिद्वार से 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। आरोपी की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने  आरोपी स्वामी यति नरसिंहानंद  की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। स्वामी  यति नरसिंहानंद  के खिलाफ दर्ज दूसरे मुकदमे में 7 फरवरी 2022 को जमानत मिल चुकी है।

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