हरिद्वार।
नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटीएससी / अपर जिला न्यायाधीश कुसुम शानी ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 नवम्बर 2021 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक लडकी को बहला फुसलाकर मंशादेवी मंदिर रोपवे के पास एक धर्मशाला में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पीडि$त लड$की ने आरोपी संदीप गिरी पुत्र लक्ष्मण गिरि निवासी कोरवा, देवबंद जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पर शादी का झांसा देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शादी से मना करने पर पीडित लडकी ने आरोपी युवक पर अपहरण व दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी संदीप गिरी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। पीडि$ता ने अपने बयानों में आरोपी पर शादी का झांसा देकर धर्मशाला में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप की पुष्टि की थी। आरोपी 29 नवंबर 2021 से जिला कारागार रोशनाबाद में बंद चला रहा है। मामले मामले में आरोपी संदीप गिरी की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी है।