हरिद्वार।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन रोशनाबाद में आज नवनियुक्त पैरालीगल वालिंटियर्स / अधिकार मित्रों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। यह प्रशिक्षण उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के आदेशानुसार नालसा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र दत्त व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिमरनजीत कौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने संबोधित करते हुए कहा कि पैरालीगल वालिंटियर्स और अधिकार मित्र विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनकी भूमिका न केवल विधिक सेवाओं को जन—जन तक पहुंचाने की है, बल्कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार करना भी है, जिससे समाज का अंतिम व्यक्ति न्याय एवं सहायता प्राप्त कर सके। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर द्वारा वॉलिंटियर्स को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों एवं प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रमुख विधिक सेवाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर वालिंटियर्स को मार्गदर्शन दिया। जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं सदस्य, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अविनाश भदौरिया ने बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सुनीता चौधरी ने भी बाल अधिकारों पर महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउंसिल डा. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, ने पोक्सो अधिनियम एवं एनडीपीएस के महत्वपूर्ण प्रावधानों से वॉलिंटियर्स को अवगत कराया। डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउंसिल रमन कुमार सैनी ने नालसा की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता डा. उपेन्द्र दत्त शर्मा ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए उपस्थित वालिंटियर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता भारद्वाज ने सफलतापूर्वक किया।

















































