उत्तराखंड क्राइम हरिद्वार

फर्जी जमानत देने वाले अब खुद जमानत की तलाश में भटकेंगे

 

हरिद्वार।

पुलिस ने कोर्ट में फर्जी जमानत देने वाले पेशेवर जमानतियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिडकुल के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, हरिद्वार में CJM कोर्ट के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान चार फर्जी जमानतियों का भंडाफोड़ हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

मामला सरकार बनाम रोशन लाल प्रकरण से जुड़ा है, जहां अभियुक्तों मुकेश कुमार उर्फ मोनू, रोशन लाल और राजेश कुमार की जमानत के लिए चार व्यक्ति कोर्ट में पेश हुए थे। जिनमे
उज्ज्वल सिंह निवासी ग्राम परखे रेलवे स्टेशन, पोस्ट अब्दुल्ला। मुकेश कुमार की ओर से नरेश प्रताप बहुगुणा निवासी ग्राम परखे रेलवे स्टेशन, पोस्ट अब्दुल्ला, हरिद्वार) और नरेश पुत्र चंद्रमण (निवासी: 746 टाइप-2, सेक्टर-1 BHEL, हरिद्वार) – रोशन लाल की ओर से
– कमलेश पुत्र देवी सिंह (निवासी: ग्राम परखे रेलवे स्टेशन, पोस्ट अब्दुल्ला, राजेश कुमार की ओर से

ACJM न्यायालय के समक्ष पेशी के दौरान जांच में सामने आया कि ये सभी व्यक्ति पेशेवर जमानती हैं, जो एक ही समय में विभिन्न कोर्टों में अलग-अलग मामलों में जमानत देते रहते हैं। कंप्यूटर रिकॉर्ड और जांच से पता चला कि इन्होंने पहले भी कई मामलों में जमानत ली है, लेकिन अपने शपथपत्र में इसकी कोई जानकारी नहीं दी।

झूठा शपथपत्र देकर न्यायालय को गुमराह करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। इन जमानतियों ने पैसा लेकर अभियुक्तों की जमानत दिलाने का काम किया, लेकिन खुद कानून की आंखों में फंस गए।

थाना सिडकुल पुलिस ने कमलेश, उज्ज्वल सिंह, नरेश प्रताप बहुगुणा और अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

“कानून के साथ छल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।” फर्जी जमानत देने वाले अब खुद जमानत की तलाश में भटकेंगे।

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उत्तराखंड

जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों में फायरिंग पांच के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज लक्सर। जमीनी विवाद को लेकर ढाढेकी व कुआंखेड$ा के ग्रामीणों के बीच हुई फायरिंग व संघर्ष के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कुंआखेड$ा गांव निवासी किसान ने ढाढेकी गांव के पांच लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुंआखेड$ा गांव निवासी मांगेराम ने पास के गांव ढाढेकी के रकबे में खेती की कुछ जमीन ले रखी है। मांगेराम ने यह जमीन ढाढेकी के एक परिवार को हिस्से पर खेती करने के लिए दी थी। हिस्सेदार ने उस पर गेहूं बो रखा था। बताया गया है कि हिस्सेदार ने पहले तो भूमि के मालिक मांगेराम को हिस्सा दिए बिना गेहूं की सारी फसल काटकर बेच दी। इसके बाद उसने जमीन पर गन्ना बोना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर मांगेराम अपने चचेरे भाई कर्ण सिंह व भतीजे विक्रांत के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत पर चला गया। वहां दूसरे पक्ष के कई लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने मांगेराम और उसके साथ के लोगों पर हमला कर दिया। वह जान बचाने को ट्रैक्टर पर बैठकर भागने लगे तो हमलावर पक्ष ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि गोली ट्रैक्टर पर सवार लोगों को नही लगी बल्कि ट्रैक्टर के टायरों में लगी। जिससे टायर फट गया। मांगेराम द्वारा सूचना दिए जाने पर कोतवाली पुलिस ने पहले घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने ढाढेकी में हमलावरों के घर दबिश दी। किंतु आरोपित पुलिस के हत्थे नही चढ$ पाए। कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला ने बताया कि मामले में मांगेराम की तहरीर के आधार पर कर्णपाल, संजय पुत्र भंवर सिंह, अंकित पुत्र कर्णपाल, सचिन पुत्र कालहर, भंवर सिंह पुत्र आशाराम निवासी ढाढेकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।