दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए। बड़े फैसले के अनुसार बीएड की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को जोर का झटका लगा है । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अब बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर चयनित नही होंगे प्राइमरी शिक्षकों के पदों पर अब केवल बीटीसी उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के लिए बीटीसी / डीएलएड करना अनिवार्य होगा ।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीएड बनाम बीटीसी डीएलएड मामले में बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से लिए गए पुराने फैसले को सही करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है।