हरिद्वार।
रावली महदूद 45 मीटर मार्ग एच०पी० पेट्रोल पंप की पीछे लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में पवन पाल एवं चमन चौहान द्वारा अवैध रूप से किये गये प्लोटिंग कार्य के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस का अनुपालन ना करने के कारण स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण व विकास कार्य को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये । पारित आदेश के अनुपालन में आज स्थल पर ध्वस्तिकरण का कार्य मौके पर सम्बंधित क्षेत्रीय अभियंता एवं सुपरवाइजर आदि के साथ सम्पन्न की गई। अनाधिकृत निर्माण विकासकर्ताओं को भविष्य में प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण व विकास कार्य ना किये जाने के निर्देश दिया गये। वही दूसरी ओर मंगलवार को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण में योजित वाद द्वारा हित्तबद्ध व्यक्ति, सीतादेवी पत्नी अरूण कुमार पण्डित, कृष्ण व भानू प्रताप, राजबीर सिंह रावत द्वारा खालसा एन्क्लेव आन्नेकी हेतमपुर बहादराबाद हरिद्वार किये जा रहे 04 अनाधिकृत निर्माणों को प्राधिकरण टीम द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में सील किया गया। सिलिंग दस्ते में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं सुपरवाईजर ललित कुमार, राधवराम, सुपरवाईजर शुभम सैनी आदि उपस्थित रहे।