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गोवंश कटान के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

लक्सर।
विगत एक अप्रैल को लक्सर क्षेत्र से प्रतिबंधित गोवंश पशु कटान मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित द्वारा एडीजे कोर्ट में दायर जमानत याचिका को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
लक्सर शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि लक्सर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विगत एक अप्रैल की रात गढ$ी संघीपुर से रेडा जाने वाले रास्ते पर संरक्षित पशु कटान किए जाने का मामला पकड$ लिया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने गढ$ी संघीपुर गांव निवासी रियाजुल को मौके से गिरफ्तार दिखाया था। जबकि उसके साथी गढी संघीपुर निवासी अफसर व इकबाल व मुकरपुर गांव निवासी अमजद फरार हो गए थे। जेल जाने के बाद रियाजुल ने लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उसके अधिवक्ता दीपक कुमार ने लक्सर एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि मामले के दूसरे सह अभियुक्त को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई है। जबकि शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि रियाजुल पर इससे पहले भी लक्सर कोतवाली में गोवंश संरक्षण के दो व पशु क्रूरता का एक मुकदमा दर्ज है। जिसके आधार पर एडीजे विवेक द्विवेदी की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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