हरिद्वार।
स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 जनवरी 2025 को लक्सर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह अपने सहकर्मियों के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। जब वे गश्त /चैकिंग करते हुए ग्राम मुखियाली फ्लाई आेवर के पास पहुंचे तो उन्हें फ्लाई आेवर के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया था। जिसे उन्होंने पकड$ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम व पता नवाब पुत्र नूर मोहम्मद निवासी लादपुर खुर्द थाना लक्सर बताया था। पूछताछ पर पकड़े गए व्यक्ति ने अपने पास स्मैक होना बताया था। उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह की सूचना देने पर तहसीलदार लक्सर मौके पर पहुंचे थे। उनके समक्ष पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर पन्नी में रखी स्मैक बरामद हुई थी। स्मैक को तौलने पर वजन 20.20 ग्राम पन्नी सहित पाया गया था। पुलिस पूछताछ पर आरोपी नवाब ने स्मैक को बेचने के लिए लाना बताया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी है।