हरिद्वार।
15 वर्षीय लडकी से लगातार दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू की जमानत याचिका एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि बीते साल कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में रहने वाली 15 वर्षीय पीडिता से पांच आरोपी युवकों पर लगातार दुष्कर्म व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमें की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी मुकदमा फारुख व अन्य तीन आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। मुख्य आरोपी समेत नौ आरोपियों का विभिन्न धाराआें में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीडि$ता ने अपनी आपबीती में आरोप लगाया था कि आरोपी मुनीश,अब्दुल रहमान, अहसान पुत्र इकबाल, अरशद व मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू पुत्र आकिल निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द कोतवाली लक्सर पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जबकि वादी मुकदमा फारुख, गुलशाद,अहसान पुत्र सैय्यद व नफीस पर पीडि$त लड$की से पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगवाकर अवैध धन वसूली करने का आरोप लगाया है। विचारण न्यायालय में पीडि$त लड$की समेत दो गवाह परीक्षित करा दिए गए हैं। विचारण न्यायालय ने अन्य आरोपियों मुनीश, अहसान पुत्र इकबाल, अब्दुल रहमान व अरशद की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज कर दी थी। मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।