हरिद्वार।
घर में घुसकर नाबालिग लडकी से छेडछाड, विरोध करने पर गाली गलौज करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी में अपने घर पर अकेली सो रही थी । तभी आरोपी ने घर में घुस कर नाबालिग लड$की साथ छेडछाड की थी। विरोध करने पर गाली—गलौज भी की थी। पीडि$ता की माता ने घटना के संबंध में रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी पर अन्य कई मुकदमे भी पहले से दर्ज चले आ रहें हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अमित कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी टीबडी कोतवाली रानीपुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।