उत्तराखंड

उच्च न्यायालय के आदेश पर तालाबीय भूमि को कब्जा मुक्त करने की तैयारी

लक्सर।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में लक्सर प्रशासन द्वारा अकोढा कला औरंगजेबपुर गांव में तालाबीय भूमि को कब्जा मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार के मुताबिक अकोढा गांव निवासी जगपाल सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर खंडपीठ को अवगत कराया गया था कि गांव के तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण अथवा कब्जा कर रखा है। जिसे मुक्त कराया जाना प्रार्थनीय है। वहीं 18 अप्रैल को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तालाब को तत्काल कब्जा मुक्त किए जाने के आदेश दिए थे। स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में शीघ्र कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति के साथ पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन पर्याप्त पुलिस बल जुटाकर एक्शन की तैयारी में जुट गया है। अकोढा कला गांव निवासी और लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार के मुताबिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लेकर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि गांव के सभी तालाबों के संबंध में इस आदेश को पारित किया गया है। उन्होंने ऐसी अफवाहों को पूर्ण रूप से खारिज करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश मात्र खाता संख्या 33 और खसरा संख्या 197/2 के संबंध में अतिक्रमण की गई। तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त करने संबंधित पारित किए गए है।

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