हरिद्वार।
दिन दहाडे हथोडे से हमला कर हत्या करने के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने चार भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50—50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 27 अप्रैल 2017 को भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव हल्लुमजरा में रहने वाले भाजपा नेता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसी दिन मृतक के पुत्र हिटलर ने गांव के ही रहने वाले मेहताब, वाजिद,साजिद व राशिद पुत्रगण सत्तार के खिलाफ एक राय होकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें हिटलर ने पुलिस को बताया था कि दोपहर 12 बजे उसके पिता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी हल्लुमजरा चौक पर स्थित दुकान पर ड्राइवर अशोक कुमार के साथ अपनी स्कार्पियो कार धुलवा रहे थे। उसी समय वहां पर बैठे हत्यारोपी चारों भाई पिता के पास आकर पैसे को लेकर बदनाम करने को लेकर कहासूनी करने लगे थे। तभी हत्यारोपी मेहताब हथौडा लेकर आ गया था। हत्यारोपी वाजिद व राशिद ने मृतक के हाथ पकड लिए और साजिद ने पैर पकड लिया था। जबकि मेहताब ने सतीश के सिर पर हथोडे से वार करने शुरू कर दिए थे। चारों भाई उसे अचेतावस्था में छोडकर वहां से भाग गए थे। मौजूद लोगों ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रुडकी में भर्ती कराया था। जहां डा. ने सतीश उर्फ मांगेराम सैनी को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 1 गवाह पेश किए। पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्यारोपी मेहताब की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौडा बरामद किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चारों भाइयों को सतीश की हत्या करने का दोषी पाया है।