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उपभोक्ता आयोग का यूको बैंक पर 5 हजार का जुर्माना

हरिद्वार।
बैंक से लोन लेने के बाद चुकाने के बावजूद बैंक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने और बकाया धनराशि दर्शाने पर दायर की गई शिकायत स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर 5 हजार रुपए जुर्माना करने के साथ—साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करने का आदेश दिया है।
ग्राम  जमालपुर खुर्द निवासी जनेश्वर प्रसाद और कुंता देवी ने यूको बैंक साधु बेला रोड भूपतवाला हरिद्वार के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसने घर बनाने के लिए यूको बैंक से 1 लाख10 हजार रुपया का लोन लिया था तथा लोन लेने के बाद किस्तों में नियमित रूप से लोन की अदायगी करते रहे।  लोन की किस्त पूरी होने के बाद जब जनेश्वर और कुंता ने बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की तो बैंक द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर अभी 4 लाख रुपया बकाया है जब 4 लाख रुपए जमा किए जाएंगे सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। जबकि उनके द्वारा लोन की समस्त धनराशि अदा कर दी गई थी बैंक से संपर्क करने के बावजूद बैंक वालों ने दोनों की कोई मदद नहीं की जिस पर उन्हें आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करानी पड$ी। जबकि बैंक की आेर से बताया गया कि शिकायत गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन तथा सदस्य विपिन कुमार व अंजना चड्ढा ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बैंक को सेवा की कमी की श्रेणी में पाया और जुर्माना करने के साथ—साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र  जारी करने का भी आदेश दिया है।

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