गर्भवती बहन की हत्या के मामले में दो सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई
लक्सर के अपर जिला जज शंकर राज ने खानपुर क्षेत्र के अबदीपुर गांव में महिला की हत्या के चार साल पुराने मामले में मृतका के दो सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज होने पर सगे भाइयों ने उसकी ाारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीती ने 2014 में पास के ही धर्मपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था। इससे उसके परिजन नाराज थे। इसीलिए उसका अपने मायके में आना—जाना नही था। 17 मई 2018 को उसके मामा का लड$का अंकित उसे धर्मपुर गांव से अबदीपुर गांव में मामा के यहां लेकर गया था। 18 मई को प्रीती के सगे भाई कुलदीप व अरुण तथा ममेरे भाई राहुल पुत्र नान्नू ने दिन में करीब डेढ$ बजे गर्भवती अवस्था में प्रीति की फावड$े व गंडासों से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। प्रीति के पति बृजमोहन ने खानपुर थाने में घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उपरोक्त मुकदमें का विचारण लक्सर के अपर जिला जज शंकर राज के न्यायालय में चल रहा था। इस दौरान अभियोजन पक्ष की आेर से उपरोक्त सत्र परीक्षण में साक्ष्य के रूप में कुल 15 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट आफ द रेयर (क्रू रतम से क्रू रतम) मानते हुए तीनो को दोषी पाते हुए मृत्युदंड व पचास—पचास हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ठकराल ने बताया कि तीनों को जेल भेजा गया है, अभी फांसी की तिथि तय नही हुई है।