– दंपति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हरिद्वार।
दवाई बनाने की फैक्टरी में मशीनें माल सप्लाई के साथ ही इंस्टलेशन कार्य करने के नाम पर सात करोड तैंतीस लाख तिरतालिस हजार की रकम लेकर माल की सप्लाई न कर धोखाधड$ी की गई। फैक्टी स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने माल सप्लाई करने वाली दंपति व पत्नी के भाई के खिलाफ धोखाधड$ी की धारा समेत अन्य धाराआें में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सुनील प्रसाद निवासी तारा स्मृति साकेतपुरी राजेंद्र नगर थाना बहादुरपुर पटना ने तहरीर दी कि वह एगनाइज लाइफ साइस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर भगवानपुर रुडकी के अधिकृत हस्ताक्षरी हैं। कंपनी भगवानपुर में दवाई बनाने के प्लांट की स्थापना कर रही है। इसके लिए फैक्ट्री की मशीन, मोडयूलर पैनल, एसएस पाइप, एसएस फर्नीचर, एचवीएसी सिस्टम आदि की सप्लाई के साथ ही इंस्टलेशन के कार्य के लिए छह नंवबर 2२1 को क्रस एयर एंड कंपनी के प्रोपराइटर प्रराम किशोर मिश्रा, उसकी पत्नी मयंका मिश्रा निवासी आरके एंक्लेव आर्यनगर से घर पर बातचीत हुई। सभी शर्तें तय होने के बाद उसी दिन 1१ लाख दिए गए। फिर अलग—अलग तिथियों में 51 लाख की रकम राम किशोर मिश्रा व मयंका मिश्रा की फर्मों के खाते में ट्रांसफर कर दी। वर्ष 2022 में मई और जून माह में ढाई करोड की रकम ट्रांसफर की गई। छह जून 2022 को उनकी कंपनी के डायरेक्टर के अनुसार रामकिशोर मिश्रा व मयंका मिश्रा की फैक्ट्री में सप्लाई होने वाले माल की भौतिक रूप से जांच के लिए पहुंचे। वहां कोई मशीन या माल नहीं मिला। 6 जून 2022 तक तीन करोड से अधिक की धोखाधड$ी कर कंपनी की फर्जी सप्लाई दस्तावेज जारी कर हडपे गए।
तहरीर में जानकारी दी कि निर्माणाधीन फैक्ट्री के कागजात व कार्य की जानकारी के लिए अपने साले आनंद शर्मा को फैक्ट्री में प्रोडेक्शन एवं प्लानिंग मैनेजर के पद पर रखवाया था। आनंद शर्मा ने अपने पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां लीक कराई। इस बात की जानकारी होने पर उसे हटा दिया गया। दोबारा बात करने पर मशीन, माल, सप्लाई व इंस्टलेशन का काम जल्द करने का आश्वासन दिया गया। 21 मार्च 2023 तक छह करोड का भुगतान किया गया था। उन्होंने माल से तीन गुना अधिक के बिल धोखाधड$ी से बनाए। लिडि मैन्युफैरिंग प्लांट की मशीन का ढांचा सप्लाई कर दिया। एसेसिरीज सप्लाई नहीं की गई। अलग—अलग बारी में फर्जी इनवइस जारी कर रकम हडप ली। रकम वापस मांगने पर गाली—गलौज कर हत्या करने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर आरोपी रामकिशोर मिश्रा, मयंका मिश्रा व आनंद शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू दी गई है।