देहरादून।
उत्तराखंड प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरूद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।