-1 लाख 80 हजार रुपए का देना होगा जुर्माना
हरिद्वार।
नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट/अपर न्यायाधीश कुसुम रानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 12 जुलाई 2021 में कनखल थाना क्षेत्र में एक लड$की दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी थी, तो पता चला था कि पीडि$ता को परचून की दुकान में काम करने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने पीडिता की माता की आेर से तहरीर पर आरोपी पंकज कुमार पुत्र रवि कुमार निवासी नागों का घेर कनखल, मूल निवासी मौहल्ला कपूरथला थाना सिटी कपूरथला पंजाब के खिलाफ थाना कनखल में बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी को कपूरथला पंजाब से पकड$कर पीडित लडकी को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीडिता ने सारी घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।