हरिद्वार।
17 वर्षीय लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में सत्र न्यायाधीश विशेष जज पॉक्सो अंजली नौलियाल ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2020 में ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीडित लडकी की माता ने आरोपी सावेज उर्फ भोला पर अपनी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। यह भी बताया था कि इस घटना से दो माह पूर्व आरोपी ने हमारे घर आकर नाबालिग लडकी से शारीरिक संबंध बनाएं। अगस्त 2020 को उसे पता चला है कि उसकी नाबालिग लडकी ने सरकारी अस्पताल ज्वालापुर में एक बच्ची को जन्म दिया है। पीडित लडकी के बताने पर आरोपी सावेज उर्फ भोला पुत्र इनाम निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। अभियोजन पक्ष की आेर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीडित लडकी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। पीडिता को पत्नी की तरह रखकर आरोपी ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएं। कोर्ट ने पीडिता व उसकी नवजात बच्ची के पालन पोषण के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं।