उत्तराखंड हरिद्वार

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

हरिद्वार।
लड$की को नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफटी एस सी / अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि तीन जुलाई 2२1 को लक्सर क्षेत्र में एक लडकी को काम दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के चार महीने के बाद पीडि$ता के पिता ने कोतवाली लक्सर में एक तहरीर  दी थी। पीडि$त लड$की ने अपने बयानों में आरोपी युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर लगातार दुष्कर्म करने तथा विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। आरोपी युवक पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रवि कुमार की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।

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