हरिद्वार।
जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन के निकट होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की, जिसमें कुल 5 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले) जब्त किए गए। इनमें 1 इंडेन और 4 भारत गैस के सिलेंडर शामिल हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (जैसे होटल, ढाबे आदि) में उपयोग बिल्कुल न होने पाए। इसके लिए नियमित और आकस्मिक छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं, तथा दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई भारत सरकार के प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के अनुपालन में की गई है, जो हाल के वैश्विक संकट (पश्चिम एशिया में संघर्ष) के कारण गैस आपूर्ति को नियंत्रित करने और घरेलू उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इससे घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि जनपद में 41 गैस एजेंसियों के लिए 41 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण कर रहे हैं ताकि ऐसी गतिविधियां न हो सकें। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग दिखे तो सूचना दें, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।




















































