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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 2 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा

हरिद्वार।
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएस सी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणी राय ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि तीन मार्च २०२१  को कनखल  थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास करने का आरोप  सौतेले पिता पर लगाया गया था। इस घटना के तीन दिन बाद पीड़ित बच्ची की माता ने पुलिस को बताया कि अब से चार वर्ष पहले उसके पूर्व पति की मृत्यु होने पर वह अपने तीन बच्चों के साथ  हरिद्वार में  झुग्गी झोपड़ी में रहने लगी थी। उसी दौरान आरोपी से उसकी मुलाकात हुई थी और आरोपी उसे पत्नी की तरह रखने लगा था। उसके बाद आरोपी उसे व उसके तीनों बच्चों को अपने साथ काम करने के लिए पंजाब ले गया था। जहां आरोपी पिता ने 13 वर्षीय पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। थोड़े दिन बाद सभी हरिद्वार वापिस लौट आए थे। तीन दिन पहले मौका पाकर रात के समय आरोपी पिता ने नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता के विरोध करने पर आरोपी पिता मारपीट कर वहां से भाग गया था। माता ने आरोपी बबलू पुत्र नत्थू लाल निवासी ग्राम विधा नगला थाना बिसौली जिला बदायूं यूपी के खिलाफ मुकदमा  दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 1१ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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