हरिद्वार।
शिवशक्ति विहार बुड्ढी माता कनखल निवासी सुदेशना देवी पत्नी रमेश चंद द्वारा अधिवक्ता तरसेम सिंह चौहान के माध्यम से दायर परिवाद में 21 जून 2023 को द्वितीय अपर सिविल जज स्नेहा नारंग ने 9 साल पुराने इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अर्थदंड के साथ 6 माह की सजा सुनाई है। सुदेशना देवी ने 24 जून 2014 को न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर करते हुए कहा था कि शिवपुरी जगजीतपुर निवासी पंकज सैनी पुत्र जेपी सैनी के उनके पति के साथ अच्छे संबंध थे। पंकज सैनी ने अपने पति को ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवाए जाने और एक आमदनी का जरिया बनाए जाने की बात कह कर दो लाख 50हजार रूपये उधार मांगे थे। उन्होंने अपने पति रमेश चंद के कहने पर दो लाख बैंक से और 50हजार घरेलू खर्च के लिए घर में रखे थे उठा कर दे दिए। लेकिन वादे के मुताबिक जब रकम वापस करने की बात कही गई तो अभियुक्त आनाकानी करने लगा। अधिक दबाव देने पर उसने आईडीबीआई बैंक का एक चेक दे दिया। चेक को जब बैंक में लगाया गया तो उसके खाते में रकम ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को अपने—अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लेकिन पंकज सैनी के मौखिक साक्ष्य न्यायालय में नहीं टिक पाए और द्वितीय अपर सिविल जज स्नेहा नारंग ने 21 जून को मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त पंकज सैनी को चार लाख 50हजार रुपए अर्थ दंड के साथ 6 माह की सजा भी सुनाई है। चार लाख 50हजार में से एक लाख सरकारी खजाने में जमा करने के लिए कहा गया है।एक लाख जमा ना करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के भी निर्देश दिए गए है।