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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

55 हजार का जुर्माना भी लगाया
हरिद्वार।
सवा छह वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज / अपर जिला जज / एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 55 हजार रुपये  अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 23 मार्च 2021 को पथरी क्षेत्र के एक गांव में सवा छह वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। काफी देर बाद पीडित बालक रोता हुआ अपने घर पर आया था। पीडित बच्चे ने सारी आप बीती अपने पिता को बताई थी। बताया था कि शाम साढ$े चार बजे आरोपी युवक अपने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया है। शिकायतकर्ता पिता ने उसी दिन आरोपी शोएब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बहादरपुर जट पथरी के खिलाफ संबधित धाराआें में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियान पक्ष की आेर से  साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शोएब को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 55 अर्थ दंड  की सजा सुनाई। पीडित बच्चे समेत परिजन विचारण कोर्ट में गवाही के दौरान पीडित बालक व उसके माता पिता व दादी अपने बयान से पलट गए थे। साथ ही पीडित बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। विचारण कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। तीन लाख रूपये की आर्थिक मदद विचारण न्यायालय ने  पीडित बालक की सामाजिक,आर्थिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे तीन लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए है। इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्भया प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले की मजबूत पैरवी पथरी का. कुलदीप सिंह रावत द्वारा की गई।

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