हरिद्वार।
भीमगोड़ा निवासी द्वारा लोक निर्माण विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर सूचना चाही थी जो समय पर ना दिए जाने के कारण एक्टिविस्ट द्वारा प्रथम अपील के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें 22 फरवरी 2023 को विभाग द्वारा प्रथम अपील की नोटिस अपील करता को भेजा गया परंतु उस नोटिस में प्रथम अपील पर आने की डेट निर्धारित की गई नाही समय निर्धारित किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जब यह पत्र रिसीव किया गया और उसमें प्रथम अपील की तारीख नहीं देखी गई तब उसने संबंधित अधिकारियों को संपर्क किया।