हरिद्वार।
लोक अदालत स्थाई की सदस्य अंजलि माहेश्वरी ने सिडकुल स्थित विभिन्न कारखानों में जाकर महिला कर्मियों को कानून और उनके अधिकारों के संबंध में अवगत कराया। उन्हें बताया कि किस प्रकार से महिला कर्मी विभिन्न कानूनों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं। अंजलि माहेश्वरी ने महिला कर्मियों को पोश एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि जिस भी संस्थान में 5 महिलाआें से ज्यादा महिला कर्मी कार्यरत हैं, उन संस्थानों में यह कानून लागू होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिला कर्मियों के उत्पीड$न को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। साथ ही यह कानून प्रबंधन और कर्मियों के मध्य एक कड$ी का काम भी करता है। कानून की जानकारी प्राप्त करने वाली महिला कर्मियों में पूजा, सोनी, शिवानी, सिमरन, यासमीन, निशा, पिंकी, आशा ने अंजलि माहेश्वरी का आभार जताते हुए कहा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से महिला कर्मियों में जागरूकता का संचार तो होगा ही और महिला उत्पीड$न पर भी लगाम लगेगी।